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एके वेणुगोपाल ने पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया

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एके वेणुगोपाल ने पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया

19 फरवरी 2021

साकेत गोखले एक आरटीआई कार्यकर्ता हैं, जिन्हें कॉमेडियन कुणाल कामरा और कॉमेडियन रचिता तनेजा के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने और अटॉर्नी जनरल से मंजूरी दिलाने के लिए जाना जाता है। हाल ही में, गोखले ने अटॉर्नी जनरल को एक पत्र लिखकर भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश - रंजन गोगोई के खिलाफ भारतीय न्यायपालिका पर टिप्पणी करने के लिए अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मंजूरी मांगी थी।

रंजन गोगोई ने एक कार्यक्रम के दौरान टिप्पणी की थी कि, "आप 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था चाहते हैं, लेकिन आपके पास लूटी हुई न्यायपालिका है", "केवल कॉर्पोरेट ही अपने लाखों रुपयों के साथ सुप्रीम कोर्ट जाने का जोखिम उठाने को तैयार हैं"।

एजी वेणुगोपाल ने न्यायालय की अवमानना अधिनियम की धारा 15 के तहत रंजन गोगोई के खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने से इनकार करते हुए कहा, “गोगोई द्वारा कही गई हर बात संस्था की बेहतरी के लिए थी और इससे किसी भी तरह से जनता की नजर में न्यायालय की छवि खराब नहीं होगी।”

लेखक-पपीहा घोषाल


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