इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया
24 नवंबर
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित कर सहारनपुर के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को एक शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया है, जिसमें कहा गया है कि रामपुर मजबता बरून गांव में एक औद्योगिक संयंत्र एक अस्पताल और एक स्कूल के लिए समस्या पैदा कर रहा है।
कोर्ट ने बोर्ड को नियमानुसार तीन सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने को कहा है।
उच्च न्यायालय ने माना कि विवाद की प्रकृति को देखते हुए, हम इसे निपटाना उचित समझते हैं।
इस रिट याचिका में क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर को निर्देश पारित किया गया है कि वे लागू प्रावधानों के प्रकाश में पूरे मामले की जांच करें, बशर्ते याचिकाकर्ता तीन सप्ताह के भीतर अदालत के आदेश की प्रति के साथ इस रिट याचिका की एक प्रति प्रस्तुत करें।
याचिकाकर्ता के वकील ने आगे दलील दी कि अस्पताल और स्कूल के निकट स्थित यह संयंत्र भारी सार्वजनिक उपद्रव का कारण बन रहा है।