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बॉम्बे हाईकोर्ट ने वधावन बंधुओं द्वारा दायर सभी जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं

4 नवंबर, 2020
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 4 नवंबर को यस बैंक के धोखाधड़ी मामले में दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) के प्रमोटर कपिल और धीरज वधावन की सभी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। वधावन बंधु जमानत का अनुरोध करते हुए हाई कोर्ट पहुंचे थे, उनका दावा था कि मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और अभियोजन एजेंसी ने विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष आरोप पत्र दाखिल करते समय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया था। सीबीआई की ओर से एक वकील ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए आश्वासन दिया था कि सीबीआई ने सभी प्रक्रियाओं और अनुपालनों का पालन किया है।
सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में दी गई जानकारी के अनुसार, यस बैंक ने अप्रैल से जून 2018 के बीच डीएचएफएल के शॉर्ट-टर्म डिबेंचर में 3,700 करोड़ रुपये का निवेश किया। वधावन ने यस बैंक के पूर्व सीईओ और प्रबंध निदेशक राणा कपूर को 600 करोड़ रुपये की रिश्वत दी। दी गई रिश्वत कपूर की बेटियों के नाम पर पंजीकृत एक कंपनी से ऋण के रूप में थी।