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कंपनी के लोगो वाले कैरी बैग के लिए शुल्क लेना अनुचित व्यापार व्यवहार है- हैदराबाद उपभोक्ता फोरम

कंपनी के लोगो वाले कैरी बैग के लिए शुल्क लेना अनुचित व्यापार व्यवहार है- हैदराबाद उपभोक्ता फोरम
23 फरवरी 2021
उपभोक्ता विवाद निवारण ने मोर मेगास्टोर को कंपनी के लोगो वाले कैरी बैग के लिए शुल्क लेना बंद करने का निर्देश दिया। पीठ ने मोर मेगास्टोर को कैरी बैग के लिए 3 रुपये और शिकायतकर्ता- बागलेकर आकाश कुमार (21) को मुआवजे के रूप में 15,000 रुपये वापस करने को भी कहा।
1 जून, 2019 को शिकायतकर्ता ने 115 रुपये का उत्पाद खरीदा, लेकिन प्लास्टिक बैग सहित 118 रुपये का भुगतान किया। शिकायतकर्ता ने पीठ को संबोधित करते हुए चंडीगढ़ उपभोक्ता विवाद निवारण आदेश का हवाला देते हुए कहा कि- 3 रुपये लेने पर विपरीत पक्ष द्वारा प्रदान किए गए कैरी बैग में कंपनी का नाम और लोगो है, जिसके लिए शिकायतकर्ता को उनके विज्ञापन एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया गया था। विपरीत पक्ष ने सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्होंने अपने ग्राहकों को प्लास्टिक बैग खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया और ऐसा कोई कानून लागू नहीं है जो कहता हो कि शिकायतकर्ता को कैरी बैग मुफ्त में दिए जाने चाहिए।
सभी साक्ष्यों को देखने के बाद पीठ ने कहा, "मोर मेगास्टोर अपने सम्मानित उपभोक्ताओं को अपने विज्ञापन एजेंट के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, बिना किसी पूर्व सूचना के अपने लोगो के साथ ग्राहकों को कैरी बैग बेच रहा है। भुगतान काउंटर पर कैरी बैग की कीमत का खुलासा न करना निस्संदेह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा - 2 (1) (आर) {उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा -2 (47) के तहत एक "अनुचित व्यापार व्यवहार" प्रतीत होता है।
लेखक-पपीहा घोषाल