Talk to a lawyer @499

समाचार

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आमिर खान के खिलाफ उनकी ‘असहिष्णुता’ संबंधी टिप्पणी पर आपराधिक कार्रवाई की मांग वाली याचिका खारिज कर दी

यह लेख इन भाषाओं में भी उपलब्ध है: English | मराठी

Feature Image for the blog - छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आमिर खान के खिलाफ उनकी ‘असहिष्णुता’ संबंधी टिप्पणी पर आपराधिक कार्रवाई की मांग वाली याचिका खारिज कर दी

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आमिर खान के 'असहिष्णुता' संबंधी बयान पर उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग वाली याचिका खारिज कर दी

26 नवंबर, 2020

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने वर्ष 2015 में असहिष्णुता पर विवादास्पद बयान देने के बाद अभिनेता के खिलाफ दायर आपराधिक याचिका को खारिज कर दिया है।

मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि किसी के द्वारा दिए गए बयान से देश की अखंडता और सुरक्षा को खतरा है या नहीं, यह तय करना केंद्र और राज्य सरकार की जांच का विषय है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को इस मामले में हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

याचिकाकर्ता ने पहले इस बयान के खिलाफ निचली अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे सत्र न्यायालय ने भी खारिज कर दिया। चूंकि पुनरीक्षण याचिका भी खारिज हो गई थी, इसलिए दीवान ने अधिवक्ता अमीकांत तिवारी के माध्यम से उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।