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सीआईसी ने सीबीआई से सूचना देने से इनकार करने का औचित्य बताने को कहा

9 नवंबर , 2020
सूचना के अधिकार की धारा 8(1)(एच) किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को सूचना का खुलासा करने से इनकार करने की अनुमति देती है क्योंकि खुलासा जांच की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करेगा।
भारत के केंद्रीय सूचना आयोग ने केंद्रीय जांच बोर्ड को आदेश दिया है कि वह इस आधार पर सूचना न देने का औचित्य सिद्ध करे कि सूचना के प्रकटीकरण से किसी चल रही जांच या अभियुक्त के मुकदमे में बाधा उत्पन्न हो सकती है, तथा वह आरटीआई के जवाब में केवल प्रासंगिक धारा का नाम ही न बताए।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने भगत सिंह मामले में कहा था कि केवल छूट की धारा का नाम बताना पर्याप्त नहीं है, तथा सार्वजनिक प्राधिकरण को यह स्पष्ट करना होगा कि सूचना का खुलासा किस प्रकार इस धारा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि खुलासा करना नियम है, जबकि सूचना को रोकना एक छूट है।
लेखक: श्वेता सिंह