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सीजेआई बोबडे ने “आपका सम्मान” के रूप में संबोधित किए जाने पर आपत्ति जताई

सीजेआई बोबडे ने “आपका सम्मान” के रूप में संबोधित किए जाने पर आपत्ति जताई
23 फरवरी 2021
भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने एक पक्ष के रूप में उपस्थित हुए विधि के एक छात्र को चेतावनी दी - जब उसने पीठ को "योर ऑनर" कहकर संबोधित किया।
न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने जिला आपराधिक अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की मांग करने वाली विधि छात्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ को "योर ऑनर" के रूप में संदर्भित किया, जिस पर पीठ ने टिप्पणी की कि यह अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट नहीं है और उन्हें पीठ को "योर ऑनर" के रूप में संदर्भित नहीं करना चाहिए।
याचिकाकर्ता- कानून के छात्र ने माफ़ी मांगी और कहा कि वह पीठ को "माई लॉर्ड" कहकर संबोधित करेंगे, जिस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की "जो भी हो, लेकिन गलत शब्दों का इस्तेमाल न करें"। पीठ ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका के बारे में अपना होमवर्क नहीं किया है क्योंकि उन्होंने उल्लेखनीय मलिक मज़हर सुल्तान मामले का हवाला नहीं दिया है। इस विशेष मामले को 4 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया है।
लेखक-पपीहा घोषाल