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पूर्व सीजेआई के खिलाफ साजिश से इंकार नहीं किया जा सकता- सुप्रीम कोर्ट

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19 फरवरी 2021

सुप्रीम कोर्ट ने 46वें CJI रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच 1 साल 9 महीने बाद बंद कर दी। न्यायमूर्ति एसके कौल की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एके पटनायक की अध्यक्षता वाले जांच पैनल ने एक रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि यौन उत्पीड़न मामले के पीछे साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसमें पूर्व CJI रंजन गोगोई द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान दिए गए कुछ फैसलों और फैसलों का भी उल्लेख किया गया है, जिससे असम सीएए-एनआरसी सहित आरोप लग सकते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि लगभग 2 साल बीत जाने के बाद भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और रिकॉर्ड की वसूली संभव नहीं थी और इस तरह इस मामले को बंद करना पड़ा। अदालत ने लंबित मामले का निपटारा करते हुए कहा कि मामले को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

लेखक: पपीहा घोषाल