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दिल्ली की अदालत ने रिपोर्ट में विरोधाभास पाए जाने के बाद दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत अर्जी मंजूर की

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दिल्ली की अदालत ने रिपोर्ट में विरोधाभास पाए जाने के बाद दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत अर्जी मंजूर की

18 नवंबर 2020

दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित दो मामलों में एक व्यक्ति की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। अदालत ने पाया कि इन मामलों में जांच में काफी कुछ अपेक्षित नहीं था और गवाहों के बयान तथा पुलिस के बयान एक-दूसरे के विरोधाभासी थे।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने 18 अप्रैल को आईपीसी की धारा 147/148/149/427/436 के तहत गिरफ्तार अजय को इस फरवरी में सांप्रदायिक दंगों के दौरान ज्योति नगर में कथित तोड़फोड़ और दुकानों को जलाने के दो मामलों में एक-एक जमानतदार के साथ 20,000 रुपये की जमानत बांड प्रस्तुत करने पर राहत प्रदान की।

अदालत ने कहा कि गवाह मोहम्मद असलम के बयान के अनुसार, आरोपी को उसकी निशानदेही पर नीत नगर, रेलवे लाइन झाड़ियों के पास से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन गिरफ्तारी ज्ञापन के अनुसार उसकी गिरफ्तारी का स्थान ज्योति नगर पुलिस स्टेशन था।

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