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दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह अपनी इच्छा के विरुद्ध विवाह करने वाली समलैंगिक महिला को सुरक्षा प्रदान करे

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11 मार्च 2021

बुधवार को, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक 23 वर्षीय समलैंगिक महिला को बचाया, जिसे एक व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था और उसकी इच्छा के विरुद्ध विषमलैंगिक रिश्ते में रहने के लिए मजबूर किया गया था, जबकि उसके माता-पिता को उसके यौन अभिविन्यास के बारे में पता था। उसके माता-पिता ने फोन करके उसे बताया कि एक धार्मिक गुरु उसके यौन अभिविन्यास को ठीक कर देगा। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि उसने तुरंत अपने पति को एक समलैंगिक के रूप में अपनी पहचान के बारे में बताया; उसने आगे कहा कि विवाह कभी पूरा नहीं हुआ और उसने विवाह को समाप्त करने की इच्छा व्यक्त की क्योंकि इससे उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ा। अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित होकर, उसने अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया और एक गैर सरकारी संगठन से सहायता मांगी। महिला ने अपने ससुराल वालों और माता-पिता से सुरक्षा और संरक्षण की मांग करते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उसने निजता, समानता, स्वायत्तता, सम्मान और स्वतंत्रता के अपने अधिकार की रक्षा करने की भी मांग की।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को याचिकाकर्ता की सुरक्षा करने का निर्देश दिया तथा महिला की मदद करने के लिए किसी भी एनजीओ सदस्य को परेशान नहीं किया जाना चाहिए।

लेखक: पपीहा घोषाल

पी.सी.: हिंदुस्तान टाइम्स