Talk to a lawyer @499

समाचार

पतंजलि आयुर्वेद की कोरोनिल के बारे में गलत जानकारी फैलाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रामदेव बाबा को समन जारी किया

Feature Image for the blog - पतंजलि आयुर्वेद की कोरोनिल के बारे में गलत जानकारी फैलाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रामदेव बाबा को समन जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन (डीएमए) द्वारा दायर एक मुकदमे पर रामदेव बाबा को समन जारी किया, जिसमें रामदेव को पतंजलि आयुर्वेद के कोरोनिल के बारे में गलत जानकारी फैलाने से रोकने की मांग की गई थी।

डीएमए ने यह आरोप लगाते हुए अंतरिम राहत भी मांगी कि पतंजलि आयुर्वेद के बाबा चिकित्सा विज्ञान और डॉक्टरों के खिलाफ अपने बयानों के माध्यम से उन्हें और अप्रत्यक्ष रूप से जनता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि, न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि एलोपैथी का अभ्यास इतना नाजुक या भंगुर नहीं है कि इसके खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति के खिलाफ निषेधाज्ञा की आवश्यकता हो। इसके अलावा, यह मामला सीपीसी की धारा 91 (1) को आकर्षित करेगा, जिसके तहत मुकदमा चलाने के लिए एजी की अनुमति या न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता होगी।

अदालत ने यह भी कहा कि रामदेव ऐसे व्यक्ति हैं जो मानते हैं कि योग और आयुर्वेद से सब कुछ ठीक हो सकता है।

अंत में, रामदेव के वकील द्वारा मुकदमे की स्थिरता पर सवाल उठाए जाने के बाद न्यायालय ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने यूट्यूब, ट्विटर और आस्था चैनलों को भी समन भेजा।

लेखक: पपीहा घोषाल