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दिल्ली हाईकोर्ट ने नए आईटी नियमों को चुनौती देने वाली क्विंट की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया

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19 मार्च 2021

हाल ही में, दिल्ली हाईकोर्ट ने नए आईटी नियमों को चुनौती देने वाली क्विंट द्वारा दायर याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा - विशेष रूप से नियमों के भाग III, जो डिजिटल मीडिया प्रकाशन और सोशल मीडिया बिचौलियों को विनियमित करने का प्रयास करता है। सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग कंपनियों को सामग्री को जल्दी से जल्दी हटाना होगा और जांच में सहायता करनी होगी। इससे केंद्र को भी सामग्री हटाने का अधिकार मिल जाएगा।

क्विंट की ओर से पेश हुए अधिवक्ता नित्या रामकृष्ण ने तर्क दिया कि वर्तमान मामलों की सामग्री को परिभाषित करने और लागू करने के मामले में नियम अमान्य और निष्क्रिय हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 14, 19 (1) (ए), 19 (1) (जी) और 21 का भी उल्लंघन करता है। क्विंट ने आगे कहा कि नियम अल्ट्रा वायर्स हैं, क्योंकि यह आईटी अधिनियम द्वारा निर्धारित अधिकार क्षेत्र से परे है। आईटी नियम, 2021 केवल डिजिटल समाचार पोर्टलों को प्रभावित करते हैं; प्रिंट समाचार पत्रों और ऑनलाइन समाचार पोर्टलों को समान माना जाना चाहिए क्योंकि उन दोनों में वर्तमान मामलों पर लिखित सामग्री होती है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले को फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म (वायर) द्वारा पहले दायर की गई एक अन्य समान याचिका के साथ 16 अप्रैल को सूचीबद्ध किया है।

लेखक: पपीहा घोषाल

पीसी: यूट्यूब