अभी परामर्श करें

समाचार

दिल्ली हाईकोर्ट ने हवाई यात्रियों द्वारा मास्क ठीक से न पहनने की चिंताजनक स्थिति पर संज्ञान लिया

यह लेख इन भाषाओं में भी उपलब्ध है: English | मराठी

Feature Image for the blog - दिल्ली हाईकोर्ट ने हवाई यात्रियों द्वारा मास्क ठीक से न पहनने की चिंताजनक स्थिति पर संज्ञान लिया

10 मार्च 2021

सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक चिंताजनक स्थिति पर आदेश दिया, जिसमें कोलकाता से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में यात्रा करते समय लोगों ने ठीक से मास्क नहीं पहना था। न्यायमूर्ति सी हरिशंकर ने खुद लोगों को मास्क नहीं पहने हुए देखा और इस स्थिति का स्वतः संज्ञान लिया तथा तत्काल अनुपालन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। न्यायालय ने कहा, " एक फ्लाइट में यात्री बंद वातानुकूलित वातावरण में होते हैं, और अगर यात्रियों में से कोई एक कोविड-19 से पीड़ित भी हो, तो अन्य यात्रियों पर इसका प्रभाव विनाशकारी हो सकता है। यह सर्वविदित है कि कोविड-19 वाहक के हाथ की लंबाई की दूरी के भीतर होना, भले ही वह स्पर्शोन्मुख हो और केवल बोल रहा हो, वायरस को फैलाने के लिए पर्याप्त से अधिक है"। यदि कोई यात्री दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो उसे तुरंत उतार दिया जाना चाहिए।

माननीय न्यायालय ने डीजीसीए और एयर इंडिया को दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।

लेखक: पपीहा घोषाल

My Cart

Services

Sub total

₹ 0