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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई की अपील को चुनौती देने से इंकार किया

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई की अपील को चुनौती देने से इंकार किया

23 नवंबर 2020

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा, राजीव अग्रवाल और शरद कुमार द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जो कथित 2जी घोटाले में आरोपी और बरी हो चुके हैं। इन तीनों ने 2जी आदेश के खिलाफ सीबीआई की अपील को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। तीनों ने सीआरपीसी की धारा 378(2) के तहत केंद्र से अपेक्षित मंजूरी न मिलने को चुनौती का आधार बताया था।

जहां सीबीआई ने सभी आरोपियों को बरी करने के पूर्व आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, वहीं बेहुरा, अग्रवाल और कुमार ने पिछले महीने सीबीआई की याचिका के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

पीठ ने आगे स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 में किया गया संशोधन वर्तमान मामले में लागू नहीं होगा, क्योंकि पहले के कानून को खत्म करने का कोई विधायी इरादा नहीं है।