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अकेले दहेज की मांग करना आत्महत्या के लिए उकसाने का पर्याप्त आधार नहीं: इलाहाबाद उच्च न्यायालय
14 मार्च 2021
यह देखना आवश्यक है कि क्या आरोपी के कृत्य में आत्महत्या के लिए अपमानजनक तत्व हैं, ताकि किसी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत मुकदमा चलाया जा सके , जैसा कि हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था।
सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक याचिका जिसमें विशेष सी.एम.जे., मेरठ के समक्ष लंबित एक आरोप पत्र और धारा 306 के तहत 2010 की एक मामले की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई है। विपक्षी पक्ष ने आवेदक के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की, जिसमें कहा गया कि सूचनाकर्ता की बेटी और आवेदक की शादी समारोह तय हो गया था, और शादी 16 फरवरी 2010 को होनी थी। सगाई के दिन (2009), आवेदक और उसके परिवार ने एक एसी, एक सैंट्रो कार, 20 तोला सोना और 5 लाख रुपये की मांग की। शादी से 15 दिन पहले, आवेदक ने बेटी को फोन किया और उसे धमकाया। उसी रात, बेटी ने धमकी के कारण खुद को आग लगा ली।
न्यायालय ने कहा, " यहां तक कि डॉक्टर के बयान को भी, जो मृतक द्वारा उक्त डॉक्टर के समक्ष दिए गए बयान को संदर्भित करता है, मृत्युपूर्व कथन मान लेने पर भी, यह किसी भी प्रकार के उकसावे का खुलासा नहीं करता है, जिसे आत्महत्या के लिए उकसाना कहा जा सकता है " । "यहां तक कि यह मानने के लिए भी कोई ठोस आधार नहीं है कि आवेदकों को धारा 306 आईपीसी के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया जा सकता है" , "हालांकि, आवेदकों ने दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत अपराध किया है"।
लेखक: पपीहा घोषाल