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टेंडर घोटाले में निलंबित डीआईजी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज

टेंडर घोटाले में निलंबित डीआईजी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज
27 नवंबर 2020
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य के पशुपालन विभाग में मल्टी कोर टेंडर घोटाले में फंसे निलंबित डीआईजी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार टेंडर घोटाले का खुलासा जून माह में हुआ था। 13 जून को इंदौर के कारोबारी मंजीत सिंह भाटिया उर्फ रिंकू ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।
इस मामले में 10 आरोपियों को नामजद किया गया था। आरोपियों पर छद्म नामजद दस्तावेजों से गेहूं, आटा, चीनी और दाल आदि की आपूर्ति के ठेके के नाम पर 9 करोड़ 72 लाख 12 हजार रुपये की ठगी करने का आरोप है।
याचिकाकर्ता पर पीड़ित को डराने, धमकाने और सादे कागज पर उसके हस्ताक्षर लेने का आरोप है। उस समय वह सीबीसीआईडी में पुलिस अधीक्षक थे। बदले में कथित ठगों ने उन्हें मोटी रकम दी थी