
नये कृषि कानून के तहत विवाद समाधान नियम
25 अक्टूबर, 2020
केंद्र सरकार ने मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान समझौता (विवाद समाधान) नियम, 2020 के तहत नियम बनाए हैं।
ये नियम केंद्र सरकार द्वारा कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020 की धारा 14 की उपधारा (8) और (9) के साथ पठित धारा 22 में निर्धारित शक्ति के अनुसार तैयार किए गए हैं।
अधिनियम की धारा 14 विवाद समाधान के लिए तंत्र प्रदान करती है। इसमें प्रावधान है कि, जहां समझौता धारा 13 की उप-धारा (1) के तहत सुलह प्रक्रिया के तहत आवश्यक कदमों का अनुपालन नहीं करता है, या उस धारा के तहत कृषि समझौते के पक्षों के बीच 30 दिनों की अवधि के भीतर समझौता विफल हो जाता है, तो पक्ष संबंधित उप-विभागीय मजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकता है जो कृषि समझौतों के तहत विवादों का फैसला करने के लिए उप-विभागीय प्राधिकरण होगा। इसलिए, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट ऐसे विवाद समाधान के मामले में मध्यस्थ/मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा।