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चश्मा पहनने के कारण उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है - मद्रास हाईकोर्ट

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चश्मा पहनने के कारण उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है - मद्रास हाईकोर्ट

26 फरवरी 2021

मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एस. अनंथी ने फैसला सुनाया कि किसी व्यक्ति को चश्मा पहनने या बिना चश्मे के खराब दृष्टि के आधार पर नौकरी से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। खासकर तब जब नौकरी के विवरण में अच्छी दृष्टि के बारे में मानदंड का उल्लेख न किया गया हो। चश्मा पहनकर नौकरी करने के योग्य होने पर किसी को नौकरी से अयोग्य ठहराना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

पीठ ने यह फैसला तब सुनाया जब कुछ उम्मीदवारों को खराब दृष्टि के कारण सब-इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति से अयोग्य घोषित कर दिया गया। पीठ ने अयोग्य ठहराए जाने को गलत बताते हुए कहा कि उम्मीदवारों ने बिना चश्मे के दृश्य परीक्षण पास करने में विफल रहने से पहले लिखित, मौखिक और शारीरिक परीक्षण पास किया था।

अदालत ने 6 सप्ताह के भीतर अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया।

लेखक-पपीहा घोषाल