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बैलेंस शीट में प्रविष्टियाँ धारा 18 सीमा अधिनियम के तहत ऋण की पावती के बराबर नहीं हैं

बैलेंस शीट में प्रविष्टियाँ धारा 18 सीमा अधिनियम के तहत ऋण की पावती के बराबर नहीं हैं
23 दिसंबर
राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की पांच सदस्यीय पीठ ने तीन सदस्यीय पीठ द्वारा किए गए संदर्भ को खारिज कर दिया, जिसमें वी. पद्मकुमार बनाम तनावग्रस्त संपत्ति स्थिरीकरण कोष (एसएएसएफ) और अन्य में फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई थी, जहां यह पाया गया था कि खातों की पुस्तकों में प्रविष्टियां सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 18 के तहत ऋण की पावती नहीं होंगी।
पांच सदस्यीय पीठ ने रेफरल बेंच द्वारा पांच सदस्यीय पीठ के निर्णय की सत्यता पर संदेह करने के संदर्भ को अनुचित माना, जिसके विरुद्ध निस्संदेह अपील नहीं की गई है तथा जो आज तक विचाराधीन है।