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फर्जी आधार मामले में पूर्व पुलिस अधिकारी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जमानत मिली

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फर्जी आधार मामले में पूर्व पुलिस अधिकारी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जमानत मिली

21 नवंबर 2020

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के करीबी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की जमानत मंजूर कर ली है। उन्हें 11 अगस्त को रामपुर से दिल्ली जाते समय फर्जी आधार कार्ड के साथ गिरफ्तार किया गया था। सिविल लाइंस रामपुर में एफआईआर दर्ज की गई है।

आवेदक अली हसन खान की ओर से तत्काल जमानत याचिका दायर की गई है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 239/2020 के तहत धारा 419, 420, 467, 468, 471, 170 आईपीसी, थाना- सिविल लाइंस, जिला- रामपुर में मुकदमे की लंबित अवधि के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

न्यायालय ने कहा कि अपराध की प्रकृति, पक्षों की ओर से दी गई दलील, जेलों में नोवेल कोरोना वायरस फैलने, आरोपियों की संलिप्तता के संबंध में रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिदेश और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।