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किसान टूलकिट मामला - एडवोकेट निकिता जैकब ने अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली कोर्ट का रुख किया

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पेशे से वकील निकिता जैकब की याचिका पर कल अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश - न्यायमूर्ति धर्मेंद्र राणा सुनवाई करेंगे।

11 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने जैकब के घर पर छापा मारा था, जिसके बाद उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह बॉम्बे हाई कोर्ट गई थीं। जैकब ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दलील दी कि टूलकिट के बारे में शोध करने या संवाद करने के पीछे उनका कोई धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक मकसद नहीं था; यह सिर्फ जागरूकता के लिए था। माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी से तीन सप्ताह की सुरक्षा प्रदान की और सुश्री जैकब को दिल्ली कोर्ट जाने का निर्देश दिया, जहां मामला दर्ज है।

वर्तमान में, उन्होंने दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज टूलकिट एफआईआर (देशद्रोह) के संबंध में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दिल्ली कोर्ट का रुख किया है।

लेखक: पपीहा घोषाल