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राज्यपाल ने गैरकानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी

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राज्यपाल ने गैरकानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी

28 नवंबर 2020

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सरकार द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को अपनी मंजूरी दे दी है।

2019 में, उत्तर प्रदेश के राज्य विधि आयोग ने 'उत्तर प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 2019' के मसौदे के साथ सीएम को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें सुझाव दिया गया था कि "केवल विवाह के उद्देश्य से किया गया धर्मांतरण शून्य और अमान्य घोषित किया जाना चाहिए"।

यह कदम इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा एक ऐतिहासिक फैसले में दिए गए उस फैसले के बाद उठाया गया है जिसमें कहा गया था कि दो वयस्कों को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है। न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति का अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न अंग है। न्यायालय ने यह भी माना कि दो वयस्कों के एक साथ रहने के अधिकार का राज्य द्वारा अतिक्रमण नहीं किया जा सकता।

नये कानून के अनुसार जबरन धर्मांतरण गैर-जमानती अपराध होगा।

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