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GPAY को RBI प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं है

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GPAY को RBI प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं है

22 अक्टूबर 2020

गूगल इंडिया डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि वह एनपीसीआई द्वारा उपलब्ध कराए गए यूपीआई बुनियादी ढांचे के माध्यम से भुगतान के लिए बैंकों के साथ साझेदारी करने हेतु तीसरे पक्ष एप्लिकेशन प्रदाता (टीपीएपी) के रूप में कार्य करता है।

गूगल ने तर्क दिया है कि जहां तक यूपीआई भुगतान प्रणाली का सवाल है, एनपीसीआई यूपीआई भुगतान प्रणाली के भुगतान प्रणाली संचालक के रूप में अधिकृत है। गूगल पे केवल यूपीआई इंटरफेस में टीपीएपी के रूप में काम कर रहा है, जिसके लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से विशिष्ट प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं है।

यहां तक कि आरबीआई ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि गूगल पे केवल तीसरे पक्ष के ऐप प्रदाता के रूप में काम करता है, जो यूपीआई बुनियादी ढांचे के माध्यम से भुगतानकर्ता और आदाता के खाते के बीच संपर्क स्थापित करता है; इसलिए यह कोई भुगतान प्रणाली संचालित नहीं करता है, इसलिए इसे अधिकृत करने की आवश्यकता नहीं है।

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