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जीएसटी अधिकारी तलाशी के दौरान शारीरिक रूप से डरा-धमका नहीं सकते

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8 नवंबर

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एक फैसले में आदेश दिया कि जीएसटी अधिकारी उन व्यक्तियों के खिलाफ तलाशी, जांच या पूछताछ के दौरान शारीरिक हिंसा का प्रयोग नहीं कर सकते, जिन पर उन्हें कर चोरी का संदेह हो।

न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति टी. अमरनाथ गौड़ की खंडपीठ ने एक कंपनी के मालिक और उसके रिश्तेदार द्वारा दायर रिट याचिका पर फैसला सुनाते हुए यह आदेश दिया। याचिका में दावा किया गया था कि जीएसटी खुफिया विभाग के अधिकारियों ने तलाशी के दौरान उन पर शारीरिक हमला किया। न्यायालय को जिस प्रश्न पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या भारत संघ के जीएसटी खुफिया विभाग के अधिकारी सीजीएसटी अधिनियम, 2017 और आईजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ताओं के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही के संबंध में याचिकाकर्ताओं और उनके कर्मचारियों से पूछताछ करते समय शारीरिक हिंसा में लिप्त हो सकते हैं।

सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, अदालत ने इस निर्देश के साथ याचिका को अनुमति दी कि “प्रतिवादी याचिकाकर्ताओं द्वारा कथित कर चोरी के संबंध में तलाशी, जांच या पूछताछ करने में सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों का पालन करेंगे।”

लेखक: श्वेता सिंह