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गुजरात उच्च न्यायालय ने पूर्णकालिक/अंशकालिक नौकरी करने वाले तथा कानून की डिग्री रखने वाले व्यक्तियों को नामांकन की अनुमति दी, नामांकन प्रमाणपत्र रोक लिया जाएगा

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7 नवंबर, 2020

गुजरात उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने ट्विंकल राहुल मंगाओनकर बनाम भारत संघ के मामले में निर्णय पारित करते हुए, बार काउंसिल ऑफ गुजरात (नामांकन) नियम के नियम 1 और 2 के प्रावधानों पर विचार किया है और इसलिए उन उम्मीदवारों को अनुमति दी है, जिनके पास कानून की डिग्री है और साथ ही वे किसी अन्य पेशे में काम कर रहे हैं या किसी अन्य व्यवसाय, व्यापार या पेशे में शामिल हैं, वे खुद को बार काउंसिल ऑफ गुजरात के साथ पंजीकृत कर सकते हैं।

ऐसा व्यक्ति अखिल भारतीय बार परीक्षा में भी अपना नामांकन कराने के लिए पात्र होगा। यह आदेश इसलिए आया है क्योंकि आवेदक के पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं था और इसलिए वह राज्य बार काउंसिल में अपना नामांकन कराने से पहले अपनी पिछली नौकरी छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकती थी।

लेखक: श्वेता सिंह

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