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उच्च न्यायालय ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत सत्र न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया

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उच्च न्यायालय ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत सत्र न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया

14 दिसंबर 2020

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा पारित आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें आरोपी पर 704 बिना लेबल वाले ब्यूपिन इंजेक्शनों को अवैध रूप से रखने के लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पटियाला हाउस न्यायालय के मजिस्ट्रेट एवं सहायक सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के खिलाफ याचिका का निपटारा कर दिया तथा कहा कि दोनों आदेश कानून की दृष्टि से गलत हैं तथा इन्हें रद्द किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि तलाशी ली गई लेकिन उसके पास से कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला, मेडिकल स्टोर की तलाशी के दौरान, याचिकाकर्ता जिस कुर्सी पर बैठता है उसके ठीक बगल में ब्यूपिन इंजेक्शन से भरा एक कार्टन मिला

अदालत ने याचिकाकर्ता की दलीलों से सहमति जताते हुए कहा कि जिस अधिकारी ने आवेदन प्रस्तुत किया था, वह न तो पुलिस स्टेशन/एसएचओ का प्रभारी अधिकारी था और न ही वह एनडीपीएस अधिनियम की धारा 53 के तहत सशक्त है और इस प्रकार यह वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), भारत सरकार की उक्त अधिसूचना के विपरीत है।

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