Talk to a lawyer @499

समाचार

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए एक वकील के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी

यह लेख इन भाषाओं में भी उपलब्ध है: English | मराठी

Feature Image for the blog - हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए एक वकील के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी

25 फरवरी 2021

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक वकील अनु तुली के खिलाफ़ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कर दिया है। यह विरोध प्रदर्शन शिमला के जिला न्यायालय परिसर में प्रवेश के लिए छोटे रास्ते पर प्रतिबंध के खिलाफ़ था।

एफआईआर में पुलिस ने आरोप लगाया था कि याचिकाकर्ता समेत कई वकील प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस कर्मियों पर हमला किया तथा उनके साथ दुर्व्यवहार किया। हाई कोर्ट परिसर में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे वकीलों पर पुलिस के आरोप गलत तरीके से रोक लगाने, आपराधिक धमकी देने, गैरकानूनी तरीके से एकत्र होने तथा शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करने के थे। अनु ने एफआईआर को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, तथा उसके पक्ष में आदेश पारित किया गया था।

अदालत ने कहा: "शांतिपूर्ण जुलूस निकालना, नारे लगाना, भारत के संविधान के तहत अपराध नहीं है और न ही हो सकता है।" यह आदेश पारित करने वाले न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने आगे कहा: " मौजूदा एफआईआर में लगाए गए आरोपों के तथ्यों और प्रकृति के अनुसार प्रदर्शन स्थल पर केवल उपस्थिति ही आपराधिक कृत्य को आमंत्रित नहीं करेगी। "

लेखक: पपीहा घोषाल