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कथित बलात्कार के आरोपों के संबंध में देखे जाने वाले तत्व: मेघालय उच्च न्यायालय

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शिकायतकर्ता ने अपीलकर्ता के खिलाफ दंड संहिता, 1860 की धारा 376 और 511 के तहत मामला दर्ज कराया। शिकायतकर्ता ने बताया कि जब वह घर जा रही थी, तो अपीलकर्ता अपनी कार से आया- उसने शिकायतकर्ता को घर छोड़ने की पेशकश की और उसके साथ चलने लगा। अपीलकर्ता ने उसे धक्का देना शुरू कर दिया और जब पीड़िता ने इसका विरोध किया, तो उसने उसे जमीन पर पटक दिया, उसे किसी को न बताने की धमकी दी और चला गया।

ट्रायल कोर्ट द्वारा अपीलकर्ता को दोषी ठहराए जाने के बाद, उसने उच्च न्यायालय में अपील दायर की। माननीय मेघालय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति डब्ल्यू. डिएंगदोह ने साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद फैसला सुनाया कि किसी पर धारा 376 के साथ-साथ धारा 511 आईपीसी के तहत आरोप लगाने के लिए बलात्कार करने का इरादा, बलात्कार करने की तैयारी और कृत्य करना होना चाहिए।

इस वर्तमान मामले में, यह साबित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि अपीलकर्ता ने अपराध करने के लिए तैयारी की थी, और इसलिए अदालत ने आरोपी को धारा 376 के साथ धारा 511 के तहत आरोपों से बरी कर दिया।

लेखक: श्वेता सिंह