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झारखंड ने जांच के लिए सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ली

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5 नवंबर

झारखंड ने सीबीआई को राज्य में मामलों की जांच के लिए दी गई 'सामान्य सहमति' वापस ले ली है, जिसके बाद वह ऐसा करने वाला आठवां राज्य बन गया है। अधिकार वापस लेने का मतलब है कि सीबीआई अब राज्य के अधिकारियों से पूर्व औपचारिक मंजूरी के बिना राज्य में कोई भी जांच नहीं कर सकती। झारखंड सरकार का यह कदम गैर-एनडीए केरल द्वारा मामलों की जांच के लिए सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस लेने के फैसले के ठीक बाद आया है।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन आदेश द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि, "विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 (1946 का 25) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखंड सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों को दी गई सहमति को वापस लेती है, साथ ही झारखंड राज्य में उक्त अधिनियम के तहत शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को विनियमित करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी भी अन्य उपकरण को भी वापस लेती है।"

लेखक: श्वेता सिंह