अभी परामर्श करें

समाचार

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आरोग्य सेतु एप्लिकेशन के कामकाज का विवरण मांगा

यह लेख इन भाषाओं में भी उपलब्ध है: English | मराठी

Feature Image for the blog - कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आरोग्य सेतु एप्लिकेशन के कामकाज का विवरण मांगा

12 नवंबर

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि 'आरोग्य सेतु' ऐप को स्वैच्छिक बनाया जाए और किसी भी सरकारी सेवा या रेल और हवाई यात्रा जैसी परिवहन सुविधा के लिए अनिवार्य नहीं बनाया जाए।

यह याचिका अनिवर अरविंद ने दायर की थी, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और डिजिटल स्पेस में लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक गैर-लाभकारी संगठन के लिए काम करता है। मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका और न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी की खंडपीठ ने याचिका पर आदेश को मंजूरी दे दी। इसमें कहा गया है कि आरोग्य सेतु ऐप उन लोगों के साथ भेदभाव करता है जो वित्तीय कारणों से स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करते हैं और उपयोगकर्ता के स्थान तक पहुंच होने पर इसका उपयोग अनिवार्य बनाकर नागरिकों की निजता के अधिकार को भी प्रभावित करता है, याचिका में अनिवार्य उपयोग का विरोध किया गया था।

लेखक: श्वेता सिंह

My Cart

Services

Sub total

₹ 0