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केरल हाईकोर्ट ने सीबीआई को दो नाबालिग लड़कियों की मौत की जांच करने का निर्देश दिया

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21 मार्च 2021

केरल की एक अदालत ने सीबीआई को 2017 में दो नाबालिग लड़कियों की आत्महत्या के मामले की जांच करने का निर्देश दिया। नाबालिग लड़कियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी।

ग्यारह वर्षीय लड़की अपने घर में मृत पाई गई। शव उसकी नौ वर्षीय बहन को मिला और बाद में दो महीने बाद छोटी बहन भी मृत पाई गई। लड़कियों द्वारा आत्महत्या करने की सूचना मिलने पर सीआरपीसी की धारा 174 के तहत अपराध दर्ज किया गया। जांच की गई और पता चला कि लड़कियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376(2)(i),(n), 377, 305, 354, धारा 5(l) के साथ धारा 6,7 के साथ धारा 8 और एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम की धारा 3(1)(w),(i) और 3(2)(va) के तहत दंडनीय अपराध किए गए थे।

आरोपी के खिलाफ पोक्सो मामलों की विशेष अदालत में मुकदमा चलाया गया, लेकिन उसे बरी कर दिया गया। इस प्रकार, राज्य द्वारा उच्च न्यायालय में अपील की गई और फैसले पर पुनर्विचार के लिए रिट याचिका दायर की गई। जांच एजेंसी द्वारा मामले की आगे की जांच के लिए याचिका दायर करने के बाद ट्रायल जज को निर्देश दिया गया।

लेखक: पपीहा घोषाल

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