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केरल उच्च न्यायालय - डीएनए परीक्षण से इनकार करने से साथ रहने वाले जोड़ों के बच्चों पर कलंक लग सकता है
केरल उच्च न्यायालय के हालिया फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि जब किसी पुरुष और महिला के बीच काफी समय तक सहवास का प्रारंभिक साक्ष्य हो, तो ऐसे रिश्ते से कथित रूप से पैदा हुए बच्चे के पितृत्व को स्थापित करने के लिए डीएनए परीक्षण के अनुरोध को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने माना कि इस तरह की दलीलों को नजरअंदाज करने से न केवल बच्चे और मां को कलंकित किया जाएगा, बल्कि बच्चे के पितृत्व को निर्धारित करने के महत्व को भी नजरअंदाज किया जाएगा। न्यायमूर्ति मैरी जोसेफ ने एक व्यक्ति की पारिवारिक अदालत के आदेश के खिलाफ चुनौती को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें उसे बच्चे के पितृत्व को स्थापित करने के लिए डीएनए सत्यापन के लिए रक्त परीक्षण से गुजरना अनिवार्य किया गया था।
प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार, याचिकाकर्ता और महिला के बीच प्रेम संबंध विकसित हो गए थे और वे पति-पत्नी की तरह साथ रह रहे थे। जब महिला गर्भवती हुई, तो याचिकाकर्ता ने उसे मुंबई में उसके घर वापस भेज दिया, लेकिन फोन पर उसे आश्वासन दिया कि वह उससे शादी करेगा। महिला ने कहा कि याचिकाकर्ता ने उसे आर्थिक रूप से सहायता की और यहां तक कि उसे प्रसव के लिए कोल्लम आने के लिए कहा, जहां वह उस समय रहता था, ताकि अस्पताल में रहने के दौरान उसकी देखभाल की जा सके।
हालांकि, कोल्लम पहुंचने पर महिला को पता चला कि याचिकाकर्ता ने दूसरी महिला से शादी कर ली है। जब उसने उससे इस बारे में पूछा, तो उसने उसे और बच्चे को सहारा देने का वादा किया, लेकिन उसे दूसरों को अपने रिश्ते के बारे में बताने के खिलाफ चेतावनी दी। महिला ने दावा किया कि उनके मतभेदों के बावजूद, वे साथ रहते रहे, याचिकाकर्ता ने उसे और उनकी बेटी को वित्तीय सहायता प्रदान की। याचिकाकर्ता ने महिला के नाम पर एक फ्लैट खरीदने और उनकी बेटी के भविष्य के लिए बीमा पॉलिसी लेने का भी वादा किया। हालांकि, वह इन कर्तव्यों को पूरा करने में विफल रहा। नतीजतन, याचिकाकर्ता ने 2013 में वित्तीय सहायता देना बंद कर दिया।
शुरुआत में महिला ने केरल महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई, जिसने याचिकाकर्ता को डीएनए जांच कराने का आदेश दिया। हालांकि, याचिकाकर्ता के सहयोग न करने के कारण जांच नहीं हो सकी। इसके बाद महिला ने एर्नाकुलम फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां याचिकाकर्ता को डीएनए सत्यापन के लिए रक्त परीक्षण कराना था। इस फैसले से असंतुष्ट याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से राहत मांगी।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि महिला अनैतिक जीवनशैली अपनाती है और पैसे ऐंठने के लिए उसे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। साक्ष्यों और कानूनी मिसालों का मूल्यांकन करने के बाद, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता और महिला के बीच लंबे समय तक सहवास के प्रथम दृष्टया सबूत मौजूद थे।
परिणामस्वरूप, अदालत ने याचिकाकर्ता को बच्चे के पितृत्व को स्थापित करने के लिए डीएनए परीक्षण कराने के आदेश को बरकरार रखा, जिससे याचिकाकर्ता का मामला खारिज हो गया तथा पारिवारिक अदालत के निर्णय की पुष्टि हो गई।