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शराब की दुकान के मालिक पर अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए भारी जुर्माना लगाया गया

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6 अप्रैल 2021

हाल ही में, शिवमूगा स्थित जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक शराब दुकान के मालिक पर अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए भारी जुर्माना लगाया।

एक उपभोक्ता ने शराब की दुकान के मालिक को एमआरपी से 42 रुपये अधिक कीमत वसूलने के लिए विवाद में घसीटा। फोरम के अध्यक्ष सीएम चंचला, सविता बी पट्टानाशेट्टी और पीवी लिंगाराजू की पीठ ने श्रीनिधि वाइन के मालिक को मानसिक पीड़ा के लिए 1000 रुपये, 2500 रुपये अदालती खर्च और 42 रुपये अतिरिक्त वसूलने के लिए 1000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज के साथ शिकायतकर्ता को देने का आदेश दिया। उन्होंने उसे उपभोक्ता कल्याण कोष में 5000 रुपये जमा करने का भी निर्देश दिया है।

पृष्ठभूमि

शिकायतकर्ता ने 90 मिलीलीटर की 21 पाउच व्हिस्की खरीदी और 630 रुपये का भुगतान किया। वास्तविक कीमत 587.58 रुपये थी; हालांकि, शराब की दुकान ने 630 रुपये वसूले। शराब की दुकान के मालिक ने तर्क दिया कि उसने पैकेजिंग सामग्री के लिए पैसे लिए क्योंकि बड़ी संख्या में शराब खरीदी गई थी।

लेखक: पपीहा घोषाल

पी.सी.: गुलिसानो लॉ