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लोकसभा ने एनसीटी दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया, जो दिल्ली सेवा अध्यादेश का स्थान लेगा

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लोकसभा ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2023 को सफलतापूर्वक पारित कर दिया है, जो इस वर्ष की शुरुआत में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित दिल्ली सेवा अध्यादेश का स्थान लेगा।

यह विधेयक, जो 26 संसद सदस्यों के बीच गहन बहस का विषय रहा, 1991 के दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन अधिनियम में संशोधन करने का प्रयास करता है तथा दिल्ली में अधिकारियों के स्थानांतरण, नियुक्ति और नियंत्रण के मामलों में दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) को अत्याधिक शक्तियां प्रदान करता है।

विधेयक का बचाव करते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान संसद को दिल्ली के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसलों में बरकरार रखा है। हालांकि, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के शशि थरूर जैसे विपक्षी सदस्यों ने इस कानून के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की, उनका दावा है कि यह लोकतांत्रिक विरासत और संघवाद की भावना को कमजोर करता है।

मई में जारी किए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश ने भूमि, पुलिस और कानून व्यवस्था से संबंधित सेवाओं को छोड़कर एलजी को सेवाओं पर अधिक अधिकार दिए थे। यह कदम 11 मई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेवाओं पर अधिकार दिल्ली सरकार को बहाल करने के बाद उठाया गया।

अब यह विधेयक कानून बनने से पहले विधायी मंजूरी के अगले चरण में जाएगा। दिल्ली के शासन और प्रशासनिक व्यवस्था पर इसके प्रभाव पर गहन राजनीतिक बहस जारी है।


लेखक: अनुष्का तरानिया

समाचार लेखक (MIT ADT विश्वविद्यालय)