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मद्रास हाईकोर्ट ने विशेष लोक अभियोजक को काम करने से रोका

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मद्रास हाईकोर्ट ने विशेष लोक अभियोजक को काम करने से रोका

25 दिसंबर

मद्रास उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित कर विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) पी. सीतारामन को अगले आदेश तक एनडीपीएस मामलों में विशेष लोक अभियोजक के रूप में कार्य करने से रोक दिया है। यह आदेश इस बात पर ध्यान देते हुए पारित किया गया कि एक लोक अभियोजक को निष्पक्ष, निष्पक्ष और ईमानदार होना चाहिए और उसे न्याय देने में न्यायालय की मदद करनी चाहिए। न्यायमूर्ति एन. किरुबाकरन और न्यायमूर्ति बी. पुगलेंधी की खंडपीठ ने यह आदेश इस तथ्य पर विचार करते हुए पारित किया कि विशेष लोक अभियोजक पी. सीतारामन ने 43 एनडीपीएस/ड्रग्स मामलों में समापन रिपोर्ट दाखिल नहीं की, जिससे उन मामलों में संदिग्ध को कानूनी जमानत मिल गई।

अदालत ने कहा, "इस अदालत के समक्ष उपस्थित होने और यह वचन देने के बाद भी कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि वे अंतिम रिपोर्ट दाखिल करेंगे, 43 मामलों में अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई और आरोपियों ने वैधानिक जमानत प्राप्त कर ली और (वे) खुशी-खुशी जेल से बाहर चले गए।"