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मद्रास हाईकोर्ट ने स्पाइसजेट के आदेश पर 3 सप्ताह तक रोक लगाई
मद्रास उच्च न्यायालय ने स्पाइसजेट को एयरलाइन बंद करने के उसके निर्देश के खिलाफ तीन सप्ताह के लिए स्थगन आदेश दिया। न्यायमूर्ति आर सुब्रमण्यन ने स्पाइसजेट के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता वी रामकृष्णन के अनुरोध पर स्थगन आदेश दिया।
न्यायालय ने इस शर्त पर स्थगन प्रदान किया कि स्पाइसजेट दो सप्ताह के भीतर प्रतिवादियों को पांच मिलियन डॉलर के बराबर राशि का भुगतान करेगी।
पृष्ठभूमि
क्रेडिट सुइस की स्पाइसजेट को बंद करने की याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि "एयरलाइन तीन-आयामी परीक्षण को पूरा करने में विफल रही।"
लेखक: पपीहा घोषाल