Talk to a lawyer @499

समाचार

चिकित्सा लापरवाही के मामले में मेन्स रीआ की आवश्यकता नहीं है

Feature Image for the blog - चिकित्सा लापरवाही के मामले में मेन्स रीआ की आवश्यकता नहीं है

जस्टिस एएम खानविलकर और संजीव खन्ना की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि मेडिकल लापरवाही के मामले में मेन्स री की जरूरत नहीं है। बेंच ने आगे कहा कि मेडिकल लापरवाही के मामले में आरोपी को बुलाने से पहले, शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत के समर्थन में डॉक्टर की मेडिकल जांच और सबूत पेश करने चाहिए।

पृष्ठभूमि

शिकायतकर्ता ने आपराधिक चिकित्सा लापरवाही की शिकायत दर्ज की; उसी के मद्देनजर मजिस्ट्रेट ने आरोपी को समन जारी किया। आरोपी ने समन को उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसे बाद में इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उसके बुरे इरादे दिखाने का कोई कारण नहीं था। इसलिए, वर्तमान अपील।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले को गलत माना और कहा कि बिना किसी मानसिक कारण के, यह अभी भी मेडिकल लापरवाही का अपराध माना जाएगा। बेंच ने आगे जोर देकर कहा कि जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य के मामले में निर्धारित आवश्यक शर्तों का पालन किया जाना चाहिए:

1. निजी शिकायत पर तभी विचार किया जाएगा जब शिकायतकर्ता लापरवाही के समर्थन में किसी अन्य विश्वसनीय डॉक्टर की राय के रूप में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

2. आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्यवाही करने से पहले जांच अधिकारी सरकारी डॉक्टर से राय लेगा।

3. आरोपी डॉक्टर को नियमित रूप से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक कि जांच के लिए उसकी गिरफ्तारी आवश्यक न हो।


लेखक: पपीहा घोषाल