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चिकित्सा लापरवाही के लिए सरकार द्वारा महिला को मासिक भत्ता- मद्रास हाईकोर्ट

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27 दिसंबर 2020

मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को एक महिला को 7,000 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता देने का आदेश दिया है, जिसे दिसंबर 2018 में एक सरकारी अस्पताल में एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाया गया था।

माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पिछले सप्ताह याचिका पर सुनवाई की। 23 वर्षीय महिला को तमिलनाडु के सत्तूर में एक सरकारी रक्त बैंक में एचआईवी पॉजिटिव रक्त चढ़ाया गया था। रक्तदाता को रक्त देते समय अपनी एचआईवी पॉजिटिव स्थिति के बारे में पता नहीं था। शिवकाशी के सरकारी अस्पताल के तीन कर्मचारियों, जिन्होंने रक्त एकत्र किया था, को उनकी लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया गया था।

यद्यपि न्यायालय ने पहले राज्य सरकार को पीड़िता को 25 लाख रुपये मुआवजा देने तथा उसके लिए एक मकान बनाने का आदेश दिया था, तथापि न्यायालय ने यह भी आदेश दिया था कि महिला को उसकी योग्यता के अनुरूप नौकरी उपलब्ध कराई जाए।

लेखक: श्वेता सिंह