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जज को जन्मदिन की शुभकामनाएं भेजने पर एमपी के एडवोकेट को गिरफ्तार किया गया
3 मार्च
9 फरवरी को अधिवक्ता विजय सिंह यादव को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को उनके जन्मदिन पर 28 जनवरी को ई-मेल और बाद में स्पीड पोस्ट के माध्यम से बधाई देने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। महेंद्र सिंह चौहान (जिला न्यायालय प्रणाली अधिकारी) की शिकायत के आधार पर रतलाम के पुलिस स्टेशन में अधिवक्ता के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और बेईमानी के आरोपों के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 468 और 469 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 41 के साथ 67 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।
आरोप है कि यादव ने जज (मिताली पाठक) की सहमति के बिना उनके फेसबुक अकाउंट से उनकी तस्वीर डाउनलोड की और उस तस्वीर को बर्थडे कार्ड के साथ जोड़ दिया। एडवोकेट यादव के इस कृत्य पर आईटी एक्ट के प्रावधान लागू हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें जज के फेसबुक अकाउंट में फ्रेंड के तौर पर नहीं जोड़ा गया था।
इससे पहले 13 फरवरी को निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद यादव ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ का दरवाजा खटखटाया। जमानत याचिका में यादव ने कहा कि उनका जज की छवि या प्रतिष्ठा को खराब करने का कोई इरादा नहीं था और उन्होंने गूगल से फोटो इमेज प्राप्त की और इसे एक रचनात्मक डिजाइन के रूप में इस्तेमाल किया। यादव ने यह भी कहा कि उन्हें इंटरनेट और सोशल मीडिया तक पहुंचने का उचित ज्ञान नहीं है।
लेखक: पपीहा घोषाल