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न्यूज़लॉन्ड्री ने अपने डेटा की सुरक्षा की मांग की - दिल्ली हाईकोर्ट

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दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने न्यूज़लॉन्ड्री द्वारा दायर एक याचिका पर आयकर विभाग को नोटिस जारी किया, जिसमें आयकर विभाग द्वारा छापेमारी के बाद उसके सीईओ अभिनंदन सेखरी के फोन और लैपटॉप जब्त करने के बाद उसके डेटा की सुरक्षा की मांग की गई थी।

आईटी विभाग के इस कृत्य के कारण न्यूज़लॉन्ड्री ने न्यायालय में याचिका दायर कर अपने डिवाइस पर मौजूद निजी डेटा की सुरक्षा की मांग की। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने तर्क दिया कि आईटी विभाग ने सेखरी के फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से 300 जीबी डेटा डाउनलोड किया, जो उनका निजी डेटा था। दवे ने तर्क दिया कि इस तरह का कृत्य निजता के अधिकार का उल्लंघन है।
दवे ने आगे तर्क दिया कि सेखरी का डेटा मीडिया में लीक हो जाएगा और इसके अलावा, आईटी अधिनियम की धारा 133 ए के अनुसार, विभाग के पास किसी भी व्यक्तिगत डेटा को जब्त करने का अधिकार नहीं है। इसलिए, एडवोकेट दवे ने अदालत से आईटी अधिकारियों को कोई भी डेटा लीक न करने का निर्देश देने का अनुरोध किया।
आयकर महानिदेशक की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अजीत शर्मा ने दलील दी कि इस बात की कोई आशंका नहीं है कि कोई व्यक्तिगत डेटा लीक हो जाएगा। डेटा का इस्तेमाल कानून के मुताबिक ही किया जाएगा।
पीठ ने कहा, "हमने कई बार देखा है कि डेटा लीक हुआ है।" न्यायालय ने नोटिस जारी किया और विभाग से यह वचन देने को कहा कि वे कोई डेटा लीक नहीं करेंगे।


लेखक: पपीहा घोषाल

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