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दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका में चालान जारी करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस जारी

दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका में चालान जारी करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस जारी
15 दिसंबर 2020
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य को निर्देश दिया है कि वे चालान जारी करने के तंत्र के रूप में बेहतर तकनीक का उपयोग करने के निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करें।
याचिका में कहा गया है कि गति उल्लंघन का पता लगाने वाली तकनीक, शराब पीकर वाहन चलाने पर सांस का विश्लेषण करने वाली तकनीक और लाल बत्ती उल्लंघन की तकनीक बदलते समय के अनुरूप नहीं हैं।
याचिकाकर्ता ने न्यायालय के समक्ष यह भी दलील दी कि दोषपूर्ण तकनीक का उपयोग करके भारी मात्रा में चालान जारी किए जा रहे हैं। इससे पहले, इसी कारण से लगभग 1.5 लाख चालान वापस बुलाए गए थे। इसलिए, याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क ट्रैफ़िक चालान जारी करने की प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए तकनीक को अपग्रेड करना था।
पीठ ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे जनहित याचिका को एक प्रतिवेदन के रूप में देखें तथा यथाशीघ्र कानून के अनुसार निर्णय लें।