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नीट आंसर शीट के खिलाफ याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी

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नीट आंसर शीट के खिलाफ याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी

13 दिसंबर

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने NEET की आंसर शीट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है

उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिका में उठाए गए विवादित प्रश्नों पर विशेषज्ञों ने विचार किया है और उन्होंने संबंधित उत्तरों को सही पाया है।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि बुकलेट संख्या G4 के 19वें और 148वें प्रश्न के उत्तर गलत थे। दावा किया गया कि प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर विकल्प 4 था, जबकि उत्तर पुस्तिका में विकल्प 1 को सही उत्तर बताया गया था।

न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि जब किसी उत्तर पर आपत्ति उठाई जाती है तो उसे उस विषय के विशेषज्ञ के पास भेजा जाता है। यदि विशेषज्ञ से संबंधित प्रश्न और उत्तर में कोई कमी नहीं है तो न्यायालय प्रश्न-उत्तर या उत्तर पुस्तिका की सत्यता की जांच सिर्फ इसलिए नहीं कर सकता कि कुछ अभ्यर्थी संबंधित उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं।