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भ्रष्टाचार के लिए आजीवन कारावास की सजा की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी

भ्रष्टाचार के लिए आजीवन कारावास की सजा की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी
11 दिसंबर
उच्चतम न्यायालय ने रिश्वतखोरी, काले धन, बेनामी संपत्ति और अन्य भ्रष्टाचार के मामलों से संबंधित अपराधों के लिए काला धन, बेनामी संपत्ति और आय से अधिक संपत्ति जब्त करने तथा आजीवन कारावास की सजा देने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने और विधि आयोग के समक्ष जाने की स्वतंत्रता प्रदान की।
याचिकाकर्ता ने यह याचिका इस प्रार्थना के साथ दायर की थी कि भारत के विधि आयोग को विश्व के सर्वोत्तम भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों, विशेषकर रिश्वतखोरी, काला धन, बेनामी संपत्ति आदि से संबंधित सर्वाधिक प्रभावी प्रावधानों की जांच करने और उन्हें प्रकाशित करने का निर्देश दिया जाए।
याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि न्यायालय संसद को आदेश नहीं दे सकता। प्राधिकरण को मनाने के बजाय, अब कानून के संबंध में संसद को निर्देश देने के लिए न्यायालयों में आने की प्रवृत्ति है। इस तरह की याचिका में कोई आदेश पारित करना असंभव है, जहां कोई सुझाव नहीं है।