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भाजपा नेता द्वारा अज़ान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका - झारखंड हाईकोर्ट

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Feature Image for the blog - भाजपा नेता द्वारा अज़ान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका - झारखंड हाईकोर्ट

26 मार्च 2021

झारखंड हाईकोर्ट में अजान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। भाजपा नेता अनुरंजन अशोक की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि 1932 से पहले भी मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान नहीं दी जाती थी। याचिकाकर्ता ने झारखंड सरकार को लिखित में बताया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए याचिकाकर्ता राहत के लिए झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे।

उन्होंने यह भी कहा कि लाउडस्पीकर के इस्तेमाल का धर्म से कोई लेना-देना नहीं है और अगर लाउडस्पीकर पर अज़ान देना तुरंत बंद कर दिया जाए तो ध्वनि प्रदूषण पर भी लगाम लग सकती है। याचिका में आगे कहा गया है कि दिन में पाँच बार अज़ान दी जाती है और लाउडस्पीकर की आवाज़ दस डेसिबल से ज़्यादा होना नियम के खिलाफ़ है जिसकी मस्जिदों ने अनदेखी की है। याचिकाकर्ता ने आग्रह किया कि सरकारी ज़मीन या मस्जिदों के आस-पास की ज़मीन पर नमाज़ पढ़ने पर भी रोक लगाई जानी चाहिए।

हाईकोर्ट ने कहा कि अजलान इस्लाम का अभिन्न अंग है, लेकिन इसे लाउडस्पीकर के जरिए पढ़ना जरूरी नहीं है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।

लेखक: पपीहा घोषाल

पीसी: आजतक

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