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गुजरात अशांत क्षेत्र अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी

गुजरात अशांत क्षेत्र अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी
13 अक्टूबर 2020
माननीय राष्ट्रपति ने पिछले वर्ष गुजरात विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसमें अशांत क्षेत्र अधिनियम के तहत अचल संपत्ति के हस्तांतरण और परिसरों से बेदखली से किरायेदारों के नियमों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं।
इस अधिनियम के तहत जिला कलेक्टर किसी शहर या कस्बे के किसी खास इलाके को "अशांत क्षेत्र" के रूप में अधिसूचित कर सकता है। यह अधिसूचना उस इलाके में हुए पिछले सांप्रदायिक दंगों के आधार पर पारित की गई है।
इस संशोधन के अनुसार, उन अधिसूचित क्षेत्रों में अचल संपत्ति का हस्तांतरण केवल कलेक्टर की सहमति के बाद ही हो सकेगा, जो संपत्ति के क्रेता और विक्रेता द्वारा किए गए आवेदन पर होगा। आवेदन में, विक्रेता को यह बताते हुए हलफनामा संलग्न करना होगा कि उसने अपनी मर्जी से संपत्ति बेची है और विक्रेता को उचित बाजार मूल्य मिला है।