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प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत नहीं

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प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत नहीं

23 अक्टूबर , 2020

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के जन सूचना अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एच) के अर्थ में 'सार्वजनिक प्राधिकरण' नहीं है।

आवेदक ने पीएमएनआरएफ को नियंत्रित करने वाले उपनियमों/नियमों, पीएमएनआरएफ ट्रस्ट के गठन से संबंधित सभी दस्तावेजों और वर्तमान ट्रस्टियों के नामों के बारे में जानकारी मांगी है। आवेदक ने यह भी जानने का अनुरोध किया कि क्या विपक्ष के किसी व्यक्ति को कभी पीएमएनआरएफ का ट्रस्टी बनाया गया है

यद्यपि आवेदन का निपटारा करते समय सार्वजनिक सूचना ने माना कि पीएमएनआरएफ के संबंध में प्रासंगिक जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर देखी जा सकती है,

इससे पहले पीएमओ ने भी पीएम केयर्स फंड के बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया था और तर्क दिया था कि यह आरटीआई अधिनियम के तहत "सार्वजनिक प्राधिकरण" के रूप में अर्हता प्राप्त करने के योग्य नहीं है।