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एचआईवी + रक्त चढ़ाने वाली महिला को 7.5K मासिक मौद्रिक सहायता प्रदान करें

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एचआईवी + रक्त चढ़ाने वाली महिला को 7.5K मासिक मौद्रिक सहायता प्रदान करें

25 दिसंबर

मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एन. किरुबाकरन और न्यायमूर्ति बी. पुगलेंधी की पीठ ने राज्य सरकार को सरकारी अस्पताल में एचआईवी संक्रमित रक्तदान करने वाली एक संक्रमित महिला को वित्तीय सहायता के रूप में 7,500/- रुपये प्रति माह प्रदान करने का आदेश दिया। 'द हिंदू' की रिपोर्ट के अनुसार, 23 वर्षीय गर्भवती महिला ने एक डोनर का रक्त चढ़ाने के बाद एचआईवी के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था, जिसमें वायरस था। यह घटना वर्ष 2018 में तमिलनाडु के सत्तूर के एक सरकारी अस्पताल में हुई थी। रक्त संग्रह के लिए जिम्मेदार तीन कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया था।

अदालत ने महिला को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। सथुर के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की ओर से एक प्रमाण पत्र पेश किया गया, जिसमें पुष्टि की गई कि पीड़िता अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पोषण पर प्रतिदिन 250 से 300 रुपए खर्च कर रही थी। इसके जवाब में अदालत ने सरकार को उसे हर महीने 7500 रुपए देने का आदेश दिया।