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छात्रों को लैपटॉप उपलब्ध कराएं- कर्नाटक उच्च न्यायालय

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छात्रों को लैपटॉप उपलब्ध कराएं- कर्नाटक उच्च न्यायालय

29 अक्टूबर, 2020

माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के स्कूली बच्चों को कम लागत वाले टैबलेट, लैपटॉप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट उपलब्ध कराने के लिए तुरंत एक योजना तैयार करने के निर्देश देने की मांग की गई है, ताकि उनके लिए ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेना सुविधाजनक हो सके।

इस याचिका में कहा गया है कि प्रतिवादी छात्रों को उचित और पर्याप्त ऑनलाइन संसाधन उपलब्ध नहीं करा रहा है। यह अनुच्छेद 21-ए के साथ बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार, 2009 (“शिक्षा का अधिकार अधिनियम”) के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिसे बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम, 2010 के साथ पढ़ा जा सकता है।

अधिकांश छात्र ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने में असमर्थ हैं क्योंकि उनके पास उचित संसाधनों तक पहुँच नहीं है। यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को उचित शिक्षा से वंचित करता है, इसलिए ऐसा कृत्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14[ii] का उल्लंघन करता है।