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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फेसबुक पर सुप्रीम कोर्ट और मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी

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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फेसबुक पर सुप्रीम कोर्ट और मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी

30 नवंबर 2020

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने समाज में वैमनस्य पैदा करने के लिए फेसबुक पर अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपी की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी।

माननीय न्यायालय ने सीआरपीसी, 1973 की धारा 439 के तहत एफआईआर संख्या 485 दिनांक 13.08.2020 में नियमित जमानत देने के लिए आईपीसी की धारा 153-ए, 295-ए और 505 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (1) (वी) के तहत पुलिस स्टेशन सिटी हांसी, जिला हिसार में पंजीकृत एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि उक्त पोस्ट के स्क्रीनशॉट के मात्र अवलोकन से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि पोस्ट न केवल अपमानजनक प्रकृति के हैं बल्कि विशेष समुदायों के खिलाफ किए गए हैं।

इसके अलावा, आरोप यह भी है कि याचिकाकर्ता ने अनुसूचित जाति की महिलाओं के खिलाफ गंदी भाषा का इस्तेमाल किया है और आपत्तिजनक टिप्पणी की है। यह भी आरोप है कि याचिकाकर्ता ने मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है।