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तब्लीगी जमात के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द करना- पटना हाईकोर्ट

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28 दिसंबर 2020

पटना हाईकोर्ट ने तब्लीगी जमात के 18 विदेशी नागरिकों को राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द कर दिया है। साथ ही एकल पीठ ने अधिकारियों को उन्हें उनके संबंधित देशों में भेजने का निर्देश दिया है।

माननीय न्यायालय ने विदेशी नागरिक कानून की व्याख्या करते हुए कहा कि इन विदेशी नागरिकों के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय इन लोगों को उनके देश वापस भेजने का निर्णय लेता है।

पुलिस ने उनके खिलाफ विदेशी नागरिकता अधिनियम की धारा 14 और 14 (सी) के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसके बाद निचली अदालत ने संज्ञान लेते हुए मुकदमा चलाने का आदेश दिया था।

हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए आपराधिक कार्यवाही समाप्त कर दी। कोर्ट ने कहा कि यदि वे किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं तो उन्हें तत्काल उनके देश भेजने की व्यवस्था की जाए।

लेखक: श्वेता सिंह